गोलमाल टाइपिंग में जीरों और माइनस नम्बर पाने वालों का किस कार्य के लिए किया गया चयन, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब।
Subscribe Now www.6amnewstimes.com RAVINDRA YADAV LUCKNOW 14:01:2021
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टाइपिंग टेस्ट में शून्य व माइनस अंक पाने वालों के चयन को उचित ठहराने पर महानिबंधक कार्यालय से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने विनीत कुमार व चार अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने अन्य अभ्यर्थियों को भी याचिका में पक्षकार बनने की छूट दी है।
याचिका में टाइपिंग टेस्ट में माइनस व शून्य अंक पाने वालों के चयन के औचित्य पर सवाल उठाया गया है। कहा गया है कि इनका किस कार्य के लिए चयन किया गया है और टाइपिंग टेस्ट में अधिक अंक पाने के बावजूद याचियों को चयनित नहीं किया गया है।
कोर्ट ने पूछा है कि जिन्होंने टाइपिंग टेस्ट में माइनस अंक पाए हैं, उन्हें किसलिए और क्यों चयनित किया गया है। कोर्ट ने सक्षम अधिकारी को अगली सुनवाई के समय रिकार्ड के साथ उपस्थित रहने का भी आदेश दिया है।