प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती में शिक्षकों को बड़ी राहत दी कला विषय के अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी। सहायक अध्यापकों भर्ती में शामिल करने के निर्देश दिए हैं।
प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नवरात्रि में दी खुशख़बरी, सहायक अध्यापक भर्ती में शिक्षकों को बड़ी राहत मिली
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट से एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती (2016) के कला विषय के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को लिखित परीक्षा में पास अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में शामिल करने का आदेश दिया है।
कोर्ट के आदेश पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने भी आश्वासन दिया है कि कला विषय के अभ्यर्थियों के इंटरव्यू के लिए अलग से पैनल गठित कर उनका इंटरव्यू कराया जाएगा।
गौरतलब है कि 23 सितम्बर से 22 अक्टूबर के बीच एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती 2016 के साक्षात्कार चल रहे हैं। हालांकि, कला विषय के लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को न्यूनतम योग्यता न रखने के आधार पर चयन बोर्ड ने इन्टरव्यू से बाहर कर दिया गया था। बोर्ड का कहना था कि अभ्यर्थियों ने हाईस्कूल में प्राविधिक कला विषय नहीं लिया था जबकि उनके पास ड्राइंग एक विषय के तौर पर था।
याचियों ने दिया था तर्क।
याचियों ने कोर्ट को बताया कि वर्ष 1998 के बाद प्राविधिक कला को भी ड्राइंग विषय में ही शामिल कर लिया गया है. याचियों का कहना था कि उन्हें पाठ्यक्रम बदलने के कारण अयोग्य नहीं माना जा सकता. उन्होंने कक्षा नौ में प्राविधिक कला की शिक्षा ली है. साथ ही इसका ज्ञान होने के नाते वे न्यूनतम योग्यता रखते हैं.
24 नवंबर को होगी अगली सुनवाई।
जस्टिस यशवन्त वर्मा की एकलपीठ ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद याचियों को इंटरव्यू में शामिल करने का निर्देश दे दिया है. हांलाकि याचियों का अंतिम रिजल्ट घोषित नहीं होगा, वह याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगा. याचिकाकर्ता मुकेश तिवारी और 16 अन्य अभ्यर्थियों ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा उन्हें इंटरव्यू से बाहर किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. मामले की अगली सुनवाई 24 नवम्बर को होगी.