विशेष न्यायाधीश आबिद शमीम ने सब रजिस्ट्रार समेत 4 आरोपियों के खिलाफ FIR कराने के दिए आदेश।
जमीन बंधक के बहाने अपने नाम करवा लिया जमीन।
6AM NEWS TIMES, Published by : Ravindra yadav, Updated : Sun, 04, May , 2025, 1:52 PM IST
SONBHADRA NEWS : सोनभद्रः विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी आबिद शमीम ने सब रजिस्ट्रार समेत 4 आरोपियों के खिलाफ FIR कराने का बड़ा आदेश कर दिया।
एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह आदेश दिया है।
क्या है पूरा मामलाः अधिवक्ता विकास शाक्य ने बताया कि अयोध्या सिंह खरवार की ओर से विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी आबिद शमीम की अदालत में एक याचिका दाखिल की गई थी। इसमें याची अयोध्या सिंह ने आरोप लगाया कि उसे दो लाख रुपए की जरूरत थी।
उसने जवाहरलाल से पैसा मांगा तो उसने तहसील चलकर जमीन बंधक रखने के लिए लिखापढ़ी कराने को कहा 18 मार्च को जवाहरलाल, पत्नी उर्मिला देवी और एक अन्य साथी जंग बहादुर सिंह को साथ दुद्धी तहसील आए. स्टांप पेपर पर लिखा पढ़ी करके हस्ताक्षर कर दिए. जवाहरलाल लाल ने जमीन खरीद के लिए 2 लाख रुपए बैंक खाते में डाल देने की बात कहते हुए सभी दुद्धी उपनिबंधक कार्यालय में उपस्थित हुऎ थे।
पीड़ित अयोध्या का आरोप है कि कार्यालय में उप निबंधक पुष्पराज श्रीवास्तव ने उससे जाति भी पूछी. आरोप है कि अयोध्या के खरवार जाति की जानकारी रखते हुए अयोध्या की जमीन का बैनामा पिछड़ी जाति में पंजीकृत कर दिया. अधिवक्ता विकास शाक्य के मुताबिक खरवार आदिवासी होते हैं।
कानूनन आदिवासी की जमीन आदिवासी को ही बेची जा सकती है लेकिन इस मामले में आदिवासी की जमीन का पंजीकरण पिछड़ी जाति को कर दिया गया. यह कानून का उल्लंघन है।
पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया है कि उसे जमीन बंधक रखने के लिए लिखापढ़ी कराने की बात कहकर बुलाया गया जबकि जमीन के बैनामे पर हस्ताक्षर करा लिए गए।
अयोध्या के मुताबिक 27 मार्च को कुछ लोग जमीन पर कब्जा लेने आ गए. खाते में जमीन के दो लाख रुपए नहीं आए. पुलिस को पीड़ित ने जब इसकी सूचना दी तो कोई भी कार्रवाई नहीं हुई. इस पर पीड़ित अयोध्या खरवार ने कोर्ट की शऱण ली।
अधिवक्ता विकास शाक्य ने बताया कि कोर्ट ने पूरा मामला सुनने के बाद दुद्धी उपनिबंधक (सब रजिस्ट्रार) पुष्पराज श्रीवास्तव समेत 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया है।
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