UP_Panchayat_Election_2021 प्रचार में इनका इस्तेमाल किया पर्चा खारिज हो जाएगा।

प्रचार में किया इनका इस्तेमाल तो प्रत्याशियों का पर्चा खारिज हो जाएगा। 

6 एएम न्यूज टाइम्स, लखनऊ Updated Thu, 01 Apr 2021


त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने वाले उन प्रत्याशियों का पर्चा खारिज हो जाएगा। जिन्होंने प्रचार-प्रसार के लिए किसे के घर गांव की दीवारों का सहारा लिया तो। पंचायत चुनाव में वॉल राइटिंग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रत्याशियों को नामांकन पत्र में झूठी सूचना देने से बचने को कहा गया है।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नामांकन करने वाले प्रत्याशियों को प्रचार-प्रसार करने की सीमाएं निश्चित की गई हैं। ग्राम प्रधान और बीडीसी सदस्य के लिए 75,000-75000 रुपये, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए दस हजार रुपये और जिला पंचायत सदस्य पद के लिए 1,50,000 रुपये खर्च करने की सीमा निश्चित की गई है। पंचायत चुनाव में वॉल राइटिंग कराने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। गांव की दीवारों पर प्रत्याशियों के नाम, चुनाव चिन्ह, वोट देने की अपील लिखवाने वाले दावेदारों का पर्चा खारिज हो सकता है।

गांव के ही विरोधी प्रत्याशियों की शिकायत पर चुनाव अधिकारी पर्चा खारिज कर सकता है। इसलिए चुनाव घोषित होने के पहले अगर वॅाल राइटिंग कराई गई है, तो नामांकन से पहले उसे मिटाना होगा। फिलहाल नामांकन पत्र में झूठी सूचना देने वाले उम्मीदवारों को खामियाजा भुगतान पड़ सकता है। चुनाव आयोग ने गुमराह करने वाले लोगों का पर्चा निरस्त करने और उन्हें अयोग्य घोषित करने का अधिकार दिया है। इधर, प्रचार-प्रसार के लिए निश्चित धनराशि से अधिक खर्च करने वालों पर चुनाव आयोग की गाज गिर सकती है। 

नामांकन के दिन से होगी खर्च की गणना 

प्रत्याशियों के नामांकन पत्र दाखिल करने के साथ ही खर्च की गणना होगी। सभी प्रत्याशियों को अपने ब्लाक के एआरओ को अपने खर्च का हिसाब भी देना होगा। प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी सदस्य के लिए अलग से खर्च का रजिस्टर बनाना होगा। 

चुनाव आयोग ने वॉल राइटिंग कराने पर रोक लगा दी है। इसलिए कोई भी प्रत्याशी वॉल राइटिंग कराता है, तो उसका नामांकन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। प्रत्याशियों के लिए खर्च की जो सीमा निश्चित की गई है, उसी के मुताबिक खर्च करना होगा। 



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