RANCHI: इस वक्त की बड़ी खबर रांची से आ रही लालू प्रसाद को जमानत मिल गई है।

 RANCHI: इस वक्त की बड़ी खबर रांची से आ रही लालू प्रसाद को जमानत मिल गई है। इसके साथ ही लालू प्रसाद को चाईबासा ट्रेजरी केस में बड़ी राहत मिली है। 

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इससे पहले 11 सितंबर को हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से लालू की जमानत का विरोध किया गया था। सीबीआई ने जवाब दाखिल करते हुए कहा था कि लालू को चार मामले में सजा सुनाई गई है. सभी मामलों की सजा अलग-अलग चल रही है। जब तक संबंधित अदालत सभी सजा एक साथ चलने का आदेश नहीं दे देती, तब तक सजा अलग-अलग ही चलेंगी। सभी मामलों में आधी सजा काटने के बाद उन्हें जमानत दी जा सकती है। 

गौरतलब है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की केन्द्रीय महासचिव व मुख्य प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बुधवार को कहा था कि राजद प्रमुख, लालू प्रसाद यादव कहां रहेंगे, कहां नहीं, इसका फैसला उनकी पार्टी नहीं करती है बल्कि इसका फैसला जेल प्रशासन और रिम्स प्रबंधन को करना है। 

दरसअसल, बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे राजद से एक भी सीट न पाने के बाद झामुमो ने बिहार में अकेले ही चुनाव मैदान में उतरने के फैसला किया है । इसके बाद से बिहार चुनाव में उपजी परिस्थितियों में रांची के रिम्स में इलाज करा रहे लालू प्रसाद को मिली तमाम छूट वापस लिए जाने के कयासों के बीच भट्टाचार्य ने यह बात कही

राजद अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. लालू को यह जमानत चाईबासा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में मिली है. हालांकि, लालू अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, उन्हें दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में जेल में ही रहना होगा मालूम हो कि देवघर और चाईबासा के एक अन्य मामले में लालू को पहले ही जमानत मिल चुकी है। 


रांची की सीबीआई अदालत ने चारा घोटाले से संबंधित चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू को पांच साल की सजा सुनाई है. लालू ने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि उन्होंने इस मामले में अपनी आधी सजा काट ली है।  इस आधार पर उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।

लालू प्रसाद के वकील ने कहा कि 2 लाख रुपए लालू प्रसाद को जमा करना है । 30 माह लालू प्रसाद जेल में रह चुके हैं। दुमका केस में सुनवाई के बाद ही लालू प्रसाद जेल से बाहर निकल सकते। 9 नवंवर को इसकी सुनवाई होने वाली है। उस दिन दुमका केस में भी लालू प्रसाद आधी सजा पूरी कर लेंगे। लालू प्रसाद की जमानत का सीबीआई के वकील ने विरोध किया था। लेकिन कोर्ट ने जमानत दे दी है। 

लालू प्रसाद ने अपनी जमानत याचिका में अपनी बीमारी के बारे में भी बताया था। 

याचिका में बताया गया था कि वह करीब 15 बीमारी ग्रसित है. उनका इलाज कई सालों से रांची के रिम्स में हो रहा है। उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है. इसलिए उनको जमानत दे दी जाए. जमानत के लिए लालू ने 4 जुलाई को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी । बता दें कि लालू प्रसाद ने 23 दिसंबर 2017 से चारा घोटाले मामले में जेल में बंद हैं, दुमका, देवघर और चाईबासा मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सजा सुनाई है। देवघर केस में उनको जमानत मिल चुकी है, लेकिन दुमका मामले में उन्हें जमानत नहीं मिली है। 

इलाजरत लालू निदेशक के बंगले पर शिफ्ट। 

लालू प्रसाद को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए रिम्स प्रबंधन ने उनको पेइंग वार्ड से हटाकर रिम्स निदेशक के बंगले में शिफ्ट किया गया है. इस बंगले पर ही लालू प्रसाद रहते हैं. मुलाकात करने से पहले मुलाकातियों का कोरोना टेस्ट कराया जाता है. जिसके बाद वह किसी से मिल सकते हैं. रिम्स में रहने के दौरान लालू प्रसाद के कई सेवादार और मेडिकल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हो गए थे. जिसके बाद लालू का कोरोना टेस्ट कराने के बाद रिम्स निदेशक के बंगले पर शिफ्ट किया गया है. यहां पर भी बिहार के आरजेडी नेता टिकट को लेकर उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं. लेकिन सबकी मुलाकात नहीं हो पाता ही.

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