UP_Panchayat_Chunav ; कोरोना के साए में, निर्वाचन आयोग ने जारी की सख्त गाइडलाइन

यूपी पंचायत चुनाव पर कोरोना के साए में, निर्वाचन आयोग ने जारी की सख्त गाइडलाइन। 

सब्सक्राइब करें। www.6amnewstimes.com lucknow 22:03:2021 RAVINDRA YADAV Lucknow 


 यूपी में पंचायत चुनाव के बीच कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते खबरे को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्त गाइडलाइन जारी की है। आयोग ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा है कि चुनाव कार्य में लगे कर्मचारियों को एसओपी का पालन करना होगा।

लखनऊ,। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी में राज्य निर्वाचन आयोग जुट गया है। चुनाव के बीच कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते खबरे को देखते हुए विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है। निर्वाचन आयोग ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा है कि चुनाव कार्य में लगे सभी कर्मचारियों को फेस मास्क लगाना आनिवार्य होगा। इसके साथ ही सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा और इस ऐप का उपयोग भी करना होगा। 

सभी मतदान केंद्रों को पूरी तरह से सैनिटाइज करना होगा

यूपी पंचायत चुनाव में कोरोना की गाइडलाइन का सख्ती से पालन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए गए हैं। जारी एसओपी के अनुसार सभी मतदान स्थलों पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, पान-गुटखा खाना और मदक पदार्थों का सेवन करना दंडनीय होगा। कोविड-19 के तहत केंद्र और राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार सभी मतदान स्थलों पर शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा।

नोडल स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति किया : राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उनके द्वारा नामित स्वास्थ्य अधिकारी को नोडल स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त किया जाए। विकास खंड स्तर पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर चिकित्सक को नियुक्त किया जाए। कोविड-19 से बचाव के लिए सभी प्रबंध इन नोडल अधिकारियों के निर्देशन में किए जाएंगे।


नामंकन पत्रों को प्रस्तुत करने व नाम वापसी : नामंकन पत्रों को प्रस्तुत करने व नाम वापसी के संबंध में आयोग ने निर्देश दिया है कि रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में साबुन, पानी और सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाए और इसके लिए एक अतिरिक्त कर्मचारी को तैनात किया जाए। बिना मास्क के रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में किसी को भी प्रवेश न दिया जाए। नामंकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रत्याशी और उनके साथ एक व्यक्ति को ही प्रवेश दिया जाए। यदि प्रत्याशी कोरोना संक्रमित है तो उनका प्रस्तावक या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में नामंकन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। नामंकन पत्रों की स्कूटनिंग के वक्त जिला पंचायत वार्ड वार एक-एक कर उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जाए। 

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