इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस से कहा है कि कोई भी नागरिक घर के बाहर बिना मास्क का नहीं दिखाई देना चाहिए।
6AM NEWS TIMES Lucknow
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस से कहा है कि, कोई भी नागरिक घर के बाहर बिना मास्क (without a mask) का नहीं दिखाई देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि, यदि कोई व्यक्ति मास्क नहीं पहनता है तो वह पूरे समाज के प्रति अपराध करेगा।
कोई भी बिना मास्क के दिखयी नहीं देना चाहिए।
हाईकोर्ट कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्त रुख अपना लिया है। कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि अगर कोई भी घर से बिना मास्क या मुँह ढके निकला या दिखयी दिया तो ये अपराध के दायरे में आएगाा और पूरे समाज का अपराधी कहलायेगा। हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए है की कोई भी बिना मास्क के दिखयी नहीं देना चाहिए।
कमिश्नर चंदन शर्मा व शुभम द्विवेदी ने रिपोर्ट पेश की
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा व न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने क्वारंटाइन सेंटरों की दुर्दशा व अस्पतालों में इलाज की बेहतर सुविधाओं को लेकर कायम जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
सुनवाई के दौरान एडवोकेट कमिश्नर चंदन शर्मा व शुभम द्विवेदी ने रिपोर्ट पेश की।