Uttar Pradesh Panchayat Election 2021 : यूपी पंचायत चुनाव आरक्षण सूची पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज


यूपी पंचायत चुनाव आरक्षण पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई।

सब्सक्राइब करें। www.6amnewstimes.com lucknow 15:03:2021 SAMRIDDHI YADAV Lucknow


 यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए सीटों पर आरक्षण व्यवस्था पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। कोर्ट ने शुक्रवार को फाइनल लिस्ट जारी करने के लिए सुनवाई तक रोक लगा दी थी। आज कोर्ट में यूपी सरकार और राज्य चुनाव आयोग के वकील अपना पक्ष रखेंगे। कोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें लगी 

न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी व न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने अजय कुमार की जनहित याचिका पर आरक्षण सीटों के आवंटन पर स्टे दिया था। याचिका में 11 फरवरी 2021 के शासनादेश को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू किये जाने सम्बंधी नियमावली के नियम 4 के तहत जिला पंचायत, सेत्र पंचायत व ग्राम पंचायत की सीटों पर आरक्षण लागू किया जाता है। कहा गया कि आरक्षण लागू किये जाने के सम्बंध में वर्ष 1995 को मूल वर्ष मानते हुए 1995, 2000, 2005 व 2010 के चुनाव सम्पन्न कराए गए। याचिका में आगे कहा गया कि 16 सितम्बर 2015 को एक शासनादेश जारी करते हुए वर्ष 1995 के बजाय वर्ष 2015 को मूल वर्ष मानते हुए आरक्षण लागू किये जाने को कहा गया। उक्त शासनादेश में ही कहा गया कि वर्ष 2001 व 2011 के जनगणना के अनुसार अब बड़ी मात्रा में डेमोग्राफिक बदलाव हो चुका है लिहाजा वर्ष 1995 को मूल वर्ष मानकर आरक्षण लागू किय अजाना उचित नहीं होगा। कहा गया कि 16 सितम्बर 2015 के उक्त शासनादेश को नजरंदाज करते हुए, 11 फरवरी 2021 का शासनादेश लागू कर दिया गया। जिसमें वर्ष 1995 को ही मूल वर्ष माना गया है। यह भी कहा गया कि वर्ष 2015 के पंचायत 











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